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अलर्ट! सरकार ने जारी की विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस, एक दिसम्बर से होगी लागू
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। यह नई गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। इस नई गाइडलाइंस के तहत अब यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करने के साथ-साथ अपने 14 दिनों की यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी।
इन देशों के यात्रियों पर रहेगी पैनी नजर
केंद्र सरकार ने 12 देशों को जोखिम वाले देश की श्रेणी में रखा है। इन देशों के यात्रियों को भारत आने पर अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा। सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के अलावा यूनाइडेट किंगडम समेत यूरोपीय देशों, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हॉन्ग-कॉन्ग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है। इन देशों में पहले ही ओमीक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। इन 12 देशों से आने वाले यात्रियों की भारत में भी कोरोना जांच की जाएगी और क्वारंटाइन भी किया जाएगा।
एयरपोर्ट पर ही होगी जांच
इन 12 देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट में ही तुरंत कोरोना टेस्ट होगा। यात्रियों को टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। अगर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वे 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। 8वें दिन दोबारा कोरोना टेस्ट करना होगा, अगर फिर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अगले 7 दिनों के लिए स्वयं की निगरानी खुद करनी होगी। इस दौरान अगर किसी यात्री की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा और उनके सैंपल INSACOG भेजे जाएंगे। पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन किया अस्पताल में रखा जाएगा।
क्या है नया
- यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन देना ज़रूरी होगा। उन्हें अपनी पूरी ट्रेवल हिस्ट्री बतानी होगी।
- कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए यात्री को पूरी जानकारी देनी होगी।
- एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर की अलग से सुविधा हो जहां यात्रियों का टेस्ट किया जा सकेगा।
- कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर सख्ती रहेगी।