New Criminal Laws: पत्‍नी के साथ जबरन संबंध बनाना अपराध है या नहीं? इन देशों में मैरिटल रेप पर म‍िलती है सजा

Marital rape law Around the World : केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में बदलाव लाने वाले तीन बिल शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए, लेकिन मैरिटल रेप का जिक्र नहीं हुआ। आईपीसी की धारा 375 के exception clause 2 के अनुसार मैरिटल रेप अपराध नहीं है। कानूनन तौर पर विवाहित यानि कि पति-पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

मैरिटल रेप यानी जब पत्नी की मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती से पति शारीरिक संबंध बनाएं तो इसे दुष्कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। दुनिया के 185 देशों में से, 77 देशों में मैरिटल रेप पर कानून बना है। जबकि 108 देशों में से 74 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार है। जबकि 34 देश ऐसे हैं जहां पत्नी से रेप करने वाले पति को समाज के साथ कानून भी दोषी नहीं मानता है। इनमें भारत भी एक है। आइए जानते हैं कि क‍िन देशों में मैरिटल रेप को सजा के तौर पर देखा जाता है।

Marital rape law Around the World

मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने वाले देश

संयुक्त राज्य अमेरिका- वर्ष 1993 में अमेरिका के सभी 50 राज्यों में मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया गया था, लेकिन कानून अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

यूनाइटेड किंगडम- ब्रिटेन में भी मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया गया है और दोषी पाए जाने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है।

दक्षिण अफ्रीका- यहां 1993 से मैरिटल रेप अवैध है।

कनाडा- कनाडा में मैरिटल रेप दंडनीय है।

इंडोनेशिया- वर्ष 1985 में मैरिटल रेप के आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष कारावास की सज़ा के साथ मान्यता दी गई थी।
ताजिकिस्तान - यह देश बलात्कार को अपराध मानता है। इसमें मैरिटल रेप भी अपराध है। 3 से 15 साल तक की जेल हो सकती है।

हॉन्‍गकॉन्‍ग- 2002 में पेश क‍िए गए एक कानून के ह‍िसाब से मैरिटल रेप को अपराध माना गया है।

मॉरीशस- घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम (पीडीवीए) में संशोधन सितंबर 2016 में लागू हुआ था, जिसके तहत यहां मैरि‍टल रेप कानून अपराध हैं।

इन देशों में मैरिटल रेप नहीं हैं अपराध

भारत, घाना, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, हैती, लाओस, माली,
म्यांमार, सेनेगल, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान लेबनान, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, युगांडा
अल्जीरिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, मिस्र, कोट डी आइवर, लीबिया, मंगोलिया, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और तंजानिया जैसे देशों में स्पष्ट रूप से किसी महिला के साथ उसके पति द्वारा किया गया दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर रखते हैं।

Story first published: Monday, July 1, 2024, 22:12 [IST]
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