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New Rules From 1 April 2026: दवाइयों से मोबाइल तक, जानें 1 अप्रैल से क्या होगा सस्ता, क्या महंगा?
What is Cheaper Or Costlier From 1 April 2026: 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष (FY 2026-27) शुरू होने जा रहा है और इसी के साथ देश में बड़े आर्थिक बदलाव लागू होने वाले हैं। इस बार का 1 अप्रैल आम आदमी के लिए बेहद खास है, क्योंकि 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह अब 'नया इनकम टैक्स रूल' प्रभावी होगा। इसके अलावा, GST काउंसिल द्वारा GST स्लैब को 4 से घटाकर सिर्फ दो (5% और 18%) करने के ऐतिहासिक फैसले का असर भी अब बाजार में साफ दिखने लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए बजट के प्रस्तावों के लागू होने से आपकी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बदल जाएंगे। अगर आप नया फोन, कार या घर का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए काफी काम की है। आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से आपकी विशलिस्ट में क्या सस्ता होने वाला है और किन चीजों के लिए आपको ज्यादा ढीली करनी होगी अपनी जेब।

क्या हो जाएगा सस्ता? (What Will Be Cheaper)
नए नियमों और ड्यूटी में कटौती के चलते इन सेक्टर्स में ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है:-
जीवन रक्षक दवाइयां
बजट 2026 में कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। अब ये दवाएं मरीजों को कम कीमत पर मिलेंगी।
स्मार्टफोन और टैबलेट्स
'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए भारत में निर्मित मोबाइल और टैबलेट्स पर टैक्स राहत दी गई है, जिससे इनके दाम गिरेंगे।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV)
प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से EVs पर टैक्स छूट बढ़ाई गई है। अब इलेक्ट्रिक कार और टू-व्हीलर खरीदना पहले से सस्ता होगा।
किचन और होम अप्लायंसेज
माइक्रोवेव के पार्ट्स पर ड्यूटी कम होने से अब यह गैजेट बजट में फिट बैठेगा। साथ ही बायोगैस-ब्लेंडेड CNG के दाम भी घटेंगे।
फैशन और लेदर
फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल गारमेंट्स और साड़ियों की कीमतों में भी गिरावट आएगी।
विदेश यात्रा और शिक्षा
TCS की दरों में कमी आने से ओवरसीज एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और फॉरिन टूर पैकेज अब कम खर्चीले होंगे।
सोलर और एनर्जी
सोलर ग्लास और लिथियम-आयन सेल सस्ते होने से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लागत कम होगी।
क्या हो जाएगा महंगा? (What Will Be Costlier)
कुछ विलासिता की वस्तुओं और इंपोर्टेड सामानों पर टैक्स बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी जिनके बारे में नीचे बताया गया है।
लग्जरी घड़ियां और शराब
विदेशी शराब और ब्रांडेड लग्जरी घड़ियों पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे इनका शौक अब महंगा पड़ेगा।
कॉफी मशीनें
घर या कैफे में इस्तेमाल होने वाली कॉफी रोस्टिंग और ब्रूइंग मशीनों पर दी जाने वाली रियायतें खत्म कर दी गई हैं।
सिगरेट
स्वास्थ्य और राजस्व के मद्देनजर सिगरेट पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे स्मोकिंग अब और भी महंगी हो जाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल
कोयला, आयरन ओर और अन्य मिनरल्स की कीमतें बढ़ने से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा सेक्टर की लागत बढ़ सकती है।
स्टॉक ट्रेडिंग (STT में बढ़ोत्तरी)
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बुरी खबर है। फ्यूचर्स पर टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।
1 अप्रैल 2026 से 1961 के पुराने एक्ट की जगह 'नया इनकम टैक्स रूल' प्रभावी होगा। टैक्सपेयर्स को नए स्लैब और नियमों के अनुसार अपनी गणना करनी होगी।
वित्त मंत्री ने बजट 2026 में कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर 'कस्टम ड्यूटी' घटा दी है, जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आएगी।



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