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राहुल गांधी के खिलाफ ‘काला जादू’ एक्ट के तहत हुई FIR, जानें क्या है महाराष्ट्र का Black Magic Act?
Black Magic Act : कालू जादू शब्द फिर से एक बार से चर्चा में गया है। दरअसल पुणे की एक महिला ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए 'खटाखट' वाले बयान पर ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के तहत शिकायत दर्ज कराई है।
महिला ने राहुल पर जादुई तरीके से बैंक खातों में पैसा देने का वादा करके जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। जानते हैं आखिर महाराष्ट्र का काला जादू अधिनियम 2013 क्या है? जिसके तहत राहुल गांधी पर केस दर्ज हुआ है।

क्या है कालू जादू एक्ट?
भारत में जादू-टोना या काला जादू जैसे आपराधिक कृत्य रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है लेकिन राज्य स्तर पर इसे रोकने के लिए कई राज्यों में इसके खिलाफ अलग से कानून का प्रावधान हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013 है। इस कानून में अलग-अलग 12 क्लॉज़ हैं, जो अलग-अलग अपराधों की पहचान करते हैं। इसी कानून के तहत राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
ये सभी कृत्य को इस कानून के दायरे में आते है
- कोई भी अमानवीय, दुष्ट एवं अघोरी कृत्य और काला जादू करना जुर्म है।
- इस कानून में भूत भगाने के नाम पर किसी व्यक्ति को रस्सी या जंजीर से बांधकर मारना और किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट देना भी जुर्म है।
- भूत या आत्मा बुलाने की धमकी देकर आम जनता के मन में डर पैदा करना और कुत्ते, सांप या बिच्छू के काटने पर किसी व्यक्ति को चिकित्सा उपचार लेने से रोकना और उसे मंत्र-तंत्र से सही करने का दावा करना भी जुर्म है।
- अंगुलियों से सर्जरी करने का दावा करना या गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बदलने का दावा करना और आम जनता को उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां के बारे में बताकर पैसा वसूल करना भी इस कानून के दायरे में आता है। जिसके तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
क्या था खटाखटा वाला बयान
लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर महीने की पहली तारीख को गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए जाएंगे। आरती सचिन कोंड्रे ने दावा किया कि राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान कहा था"1 जुलाई की सुबह, सभी गरीब भारतीय अपने बैंक खाते की जांच करें और जादू से, आप सभी को ₹8,500 मिलेंगे। इसी तरह, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में...आपको ₹8,500 मिलेंगे...खटखट खटखट खटाखटा'
किस राज्य में है काला जादू पर कानून?
- बिहार देश का पहला राज्य है जहां जादू-टोने के खिलाफ सबसे पहले कानून लाया गया था, यहां 1999 से कानून है।
- 2015 में छत्तीसगढ़ सरकार टोनाही प्रताड़ना निर्वारण कानून लेकर आई थी।
- ओडिशा में भी 2013 से इसे लेकर कानून है।
- महाराष्ट्र में 2013 से इसे लेकर कानून है। महाराष्ट्र का कानून जादू-टोना, काला जादू, मानव बलि जैसे कृत्यों पर लगाम लगाता है।
- अंधविश्वास, जादू टोना और काला जादू को रोकने केलिए कर्नाटक सरकार 2020 में इसके खिलाफ कानून लेकर आई थी।



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