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जाह्नवी कपूर ने शेयर किया शॉपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस, इस बुरी आदत की वजह से हो सकती है आपको जेल!
What is shoplifting: जान्हवी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शॉपलिफ्टिंग पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और बताया जब वह बच्ची थी तो एक बार एक स्टोर से कैंडी उठाकर ले आई। उन्होंने आगे बताया कि " उस वक्त मैं इतनी समझदार नहीं थी और मैं कुछ उठाकर भाग गई।" मैं पापा और मम्मा के पास गई और कहा, मैंने यह लिया और पैसे नहीं दिए, तब उन्होंने मुझे चोर कहा। अब जान्हवी का ये इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है।
वैसे शॉपलिफ्टिंग का मतलब आपको बता दें कि किसी भी जगह से यानी दुकान होटल या अन्य जगहों से जानबूझकर, भुगतान किए बिना कोई सामान ले ले आने को शॉपलिफ्टिंग कहा जाता है।
वैसे आपको बता दें कि अगर आपको भी शॉपलिफ्टिंग की आदत हैं तो पकड़े जाने पर जेल जाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं डिटेल में कि भारत में शॉपलिफ्टिंग की क्या सजा है?

शॉपलिफ्टिंग क्राइम होता है?
शॉपलिफ्टिंग क्राइम की कैटेगरी में आता है क्योंकि किसी का सामान चोरी करना अपराध है। चाहे वो दुकान के अंदर से चोरी हो या फिर दुकान के बाहर। इसके लिए भी कानून का प्रावधान है।
भारत में शॉपलिफ्टिंग की सजा क्या है?
शॉपलिफ्टिंग यानी बिना पैसा सामान गायब करना है। यह भी दुकान के सामान की चोरी करने जैसा ही है। चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में पारिभाषित किया गया है। चोरी करने के एवज में व्यक्ति को सजा और दंड दोनों का प्रावधान है, लेकिन अगर घर या दुकान के अंदर चोरी होगी तो उसे आईपीसी की धारा 380 में पारिभाषित किया गया है।
जो भी व्यक्ति चोरी करता है उसे एक अवधि के लिए कारावास, में डाला जाता है जिसे बढ़ाकर 3 सालों तक की सजा में बदला जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना देने का भी प्रावधान है। चोरी गैर-जमानती अपराध है। इसमें पुलिस आपको सीधे भी गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए किसी कोर्ट से इजाजत या वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी सजा इस बात पर तय करती है कि अपराधी ने कितनी बड़ी चोरी की है।



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