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World AIDS Day : अमेरिका में जानबूझकर HIV फैलाने पर होती है जेल, दुनिया के बाकी देशों में क्या है कानून?
World AIDS Day 2024 : हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एड्स जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसी वजह से कई देशों ने एचआईवी अपराधीकरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। एचआईवी अपराधीकरण (HIV Criminalization) उन मामलों में लागू होता है, जब कोई एचआईवी संक्रमित व्यक्ति जानबूझकर अपना एचआईवी स्टेटस छिपाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है या संक्रमण फैलाने का प्रयास करता है। इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है।
दुनिया के 82 से अधिक देशों में इस अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून लागू हैं। अमेरिका जैसे देशों में जानबूझकर संक्रमण फैलाने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, इन कानूनों पर भेदभाव और अन्याय को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं।

भारत में एचआईवी संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष कानून नहीं है, आइए जानते हैं बाकी देशों में क्या है कानून?
1. भारत
भारत में एचआईवी से संबंधित कोई विशेष आपराधिक कानून नहीं है। एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 भेदभाव को रोकने और एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
एचआईवी फैलाने के लिए आपराधिक मुकदमा चलाना भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत किया जा सकता है, जैसे धारा 269 (लापरवाही से संक्रमण फैलाना)।
2. अमेरिका
अमेरिका के 30 से अधिक राज्यों में एचआईवी से जुड़े आपराधिक कानून मौजूद हैं। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा यौन संपर्क से पहले स्थिति का खुलासा न करना अपराध माना जाता है। कुछ राज्यों में यह भी माना जाता है कि संक्रमित व्यक्ति ने जानबूझकर वायरस फैलाने का प्रयास किया, भले ही वायरस का प्रसारण न हुआ हो।
3. कनाडा
कनाडा में, यदि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति अपनी स्थिति का खुलासा किए बिना असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, तो इसे यौन उत्पीड़न और हमला माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि यदि कंडोम का उपयोग किया जाता है और वायरस अनडिटेक्टेबल है, तो यह अपराध नहीं है।
4. यूके (यूनाइटेड किंगडम)
यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एचआईवी फैलाता है, तो उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। इसे गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने के अपराध के तहत दर्ज किया जाता है।
5. ऑस्ट्रेलिया
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं। जानबूझकर एचआईवी फैलाने या संक्रमित करने पर आपराधिक सजा हो सकती है। कुछ राज्यों में अनजाने में संक्रमण फैलाने पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
6. रूस
रूस में, एचआईवी संक्रमण फैलाने के लिए कठोर दंड हैं। जानबूझकर एचआईवी फैलाने पर लंबी जेल की सजा दी जा सकती है। यूक्रेन और बेलारुस में समान ही कानून है।
7. अफ्रीका के देश
कई अफ्रीकी देशों में एचआईवी अपराधीकरण कानून लागू हैं। ज़िम्बाब्वे और युगांडा जैसे देशों में जानबूझकर एचआईवी फैलाने पर मौत की सजा का भी प्रावधान है।
8. सिंगापुर
एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को अपनी स्थिति का खुलासा किए बिना यौन संपर्क करने पर आपराधिक सजा हो सकती है।
9. यूरोपीय देश
यूरोप के कई देशों में एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा स्थिति छिपाने पर सख्त दंड का प्रावधान है। स्वीडन, नॉर्वे, और डेनमार्क में भी ऐसे कानून हैं।



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