Zero FIR In Manipur Women Case: आसान शब्दों में जानें क्या होती है Zero FIR और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया

Manipur Women Parade Case: भारत का महत्वपूर्ण उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर पिछले दो महीनों से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। 19 जून को इस संघर्षरत राज्य से आए एक दर्दनाक और भयावह वीडियो ने देश को झकझोर कर रख दिया।

कुकी समुदाय की तीन महिलाओं को नग्न अवस्था में एक उग्र भीड़ ने परेड कराई, सामूहिक रूप से उनके शरीर को प्रताड़ित किया गया और फिर गैंगरेप को अंजाम दिया गया।

Zero FIR In Manipur Women Paraded And Nirbhaya Case Know Its Meaning, Significance and Process

एक बड़ी भीड़ द्वारा की गई इस बेहद ही अमानवीय घटना से समाज के तौर पर हम सभी शर्मसार हैं जहां आपसी हिंसा और संघर्षों में महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा है।

इस केस सहित मणिपुर में पिछले दो महीनों में दर्ज हुए केसों में एक तिहाई मामले "जीरो एफ़.आई.आर." के तहत दर्ज किये गये हैं। ज़ीरो एफ़.आई.आर दिल्ली में हुए निर्भया केस के बाद शुरू हुई और अब संवेदनशील मामलों विशेषकर महिलाओं के प्रति होने वाले वीभत्स अपराधों को रिपोर्ट करने में बेहद सहायक सिद्ध हो रही है। जानते हैं कैसे यह आम एफ़.आई.आर से भिन्न है और इस जीरो एफ़.आई.आर के अंतर्गत किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

क्या है ज़ीरो एफ़.आई.आर?

जीरो एफआईआर से तात्पर्य उस एफआईआर से है जो अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, सबसे पहले औपचारिक तौर पर दर्ज कर ली जाती है। ऐसे मामलों में, पुलिस अब यह दावा नहीं कर सकती कि अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ है। ऐसी एफआईआर को बाद में वास्तविक क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे यह एक नियमित एफआईआर में परिवर्तित हो जाती है।

इस तरह की एफ़ आई आर को "0" (ज़ीरो) सीरीयल नंबर पर लिखा जाता है। प्राथमिक जांच के बाद जब यह पता चल जाता है कि यह अपराध किस थाने के क्षेत्र में आएगा, तब इस रजिस्टर्ड केस को उस थाने में स्थानांतरित करके उपयुक्त सीरियल नंबर दे दिया जाता है।

ज़ीरो एफ़ आई आर का महत्व

इन एफआईआर का मुख्य उपयोग 'संज्ञेय' अपराधों की जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। संज्ञेय अपराध, आम आदमी की शर्तों में, ऐसे अपराध हैं जिनके लिए पुलिस को गिरफ्तारी करते समय वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें शामिल हो सकते हैं: बलात्कार, डकैती, हत्या, चोरी। ये ऐसे संवेदनशील अपराध हैं जिनमें थाने के क्षेत्राधिकार तय होने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता और पुलिस भी ऐसे जघन्य अपराधों के पीड़ित को प्राथिमिकी रिपोर्ट लिखने से मना नहीं कर सकती है।

कैसे हुई "जीरो एफ़.आई आर" की शुरुआत?

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जीरो एफआईआर की पहल बेहद नई है। इसे न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश पर 2012 के निर्भया मामले के बाद स्थापित किया गया था। इसका इरादा किसी भी क्षेत्राधिकार की कमी के बावजूद, अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कानूनी दायित्व डालना था। इसका प्राथमिक उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों (विशेषतः महिलाओं) को अधिकार क्षेत्र की तलाश में एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक जाने के बिना, निकटतम पुलिस स्टेशन में तुरंत शिकायत करने में मदद करना है।

जीरो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अनुसार, शून्य एफआईआर नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट की तरह ही दर्ज की जा सकती है: जानकारी पीड़ित, परिवार के किसी सदस्य या घटना की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद, यह पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह सूचना को उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले स्टेशन को अग्रेषित करें जहां अपराध हुआ था।

नोट: यह सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है। बोल्डस्काई लेख से संबंधित किसी भी इनपुट या जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी और धारणा को अमल में लाने या लागू करने से पहले कृपया संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।

Story first published: Saturday, July 22, 2023, 8:00 [IST]
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