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हार्दिक पांड्या और नताशा के तलाक के बीच छिड़ी Pre-Nuptial Agreement की बहस, क्या है इसे लेकर कानून
Hardik Pandya-Natasa divorce: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक के तलाक की सुर्खियां इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। इन दोनों की तलाक से जुड़ी कई खबरे सामने आ रही है। जहां अभी तक चर्चा थी कि अगर इन दोनों का तलाक होता है तो नताशा को हार्दिक की 70 फीसदी संपत्ति मिलेगी। लेकिन अभी तक दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान सामने नहीं आया है।
वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि इन दोनों से शादी से पहले प्रोपर्टी को लेकर प्रीनैप्चु्अल एग्रीमेंट कर लिया था। इन्हीं खबरों के चलते शादी से पहले होने वाले इस एग्रीमेंट ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आइए जानते है कि आखिर क्या होता है प्रीनैप्चु्अल एग्रीमेंट और क्या ये भारत में वैध है?

क्या है प्रीनैप्चुयल एग्रीमेंट?
प्रीनैप्चुयल एग्रीमेंट एक तरह का शादी से पूर्व किया जाने वाला समझौता होता है जो शादी के समय पति-पत्नी के द्वारा किया जाता है। इस एग्रीमेंट में दोनों पक्षों की जायदाद, कारोबार, देनदारी और उस पर मालिकाना हक से जुड़ी कई सारी बातें शामिल होती हैं। इस एग्रीमेंट में उन सभी शर्तों के बारे में डिटेल में लिखा होता है जो भविष्य में डिवोर्स की सिचुएशन आने पर या किसी एक पार्टनर की मुत्यु होने की स्थिति में किस पक्ष का क्या अधिकार व होगा और उसे क्या मिलेगा। इस पर फिर दोनों पार्टी की सहमति के साथ हस्ताक्षर किए जाते है।
विदेशों में सेलिब्रेटिज के बीच है फेमस
विदेशों में सेलिब्रिटीज और स्पोट्र्स प्लेयर के बीच Prenup का खूब चलन है। यहां शादी से पहले ही सेलेब तय कर लेते है कि अगर अलगाव की स्थिति आती है, तो किसे क्या मिलेगा? अगर पत्नी की इनकम खास नहीं है, तो पति के संपत्ति में से 50 प्रतिशत तक संपति पत्नी के हिस्से आ सकती है। इस तरह के एग्रीमेंट अक्सर सेलिब्रिटीज लोग शादी से पहले ही कर लेते है ताकि बाद में कानूनी पचड़ों में ज्यादा समय खराब न करें। यूरोप और यूएसए की हाई प्रोफाइल शादियों में यह चलन कॉमन है।
भारत में Prenup की क्या है स्थिति?
हिंदू समाज में शादी को धार्मिक बंधन का दर्जा मिला हुआ है। इस पर हमारे देश में कोई खास कानून नहीं है। हमारे देश के कानून में प्रीनैप्चुयल एग्रीमेंट को कोई वैधता नहीं मिली है।



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