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Prajwal Revanna case: क्या है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? जो प्रज्वल रेवन्ना मामले में हो सकता है रद्द
What is Diplomatic passports : हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न मामले में फरार है। जानकारी के अनुसार फिलहाल वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए जर्मनी में हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर डिप्लोमैटिक पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग की है।
आइए जानते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है और आइए जानते हैं इसे जब्त करने से लेकर रद्द करने की क्या प्रकिया है।

क्या होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट?
विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक डिप्लोमैटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट राजनायिक दर्जा रखने वाले लोग जैसे एमएलए और एमपी या भारत सरकार की तरफ से विदेश में आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात किए लोगों और जारी किया जाता है। इसे 'टाइप डी' पासपोर्ट भी कहा जाता है। एक सामान्य पासपोर्ट नीले रंग का होता है तो वहीं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग मरुन होता है। इसके अलावा भारत की तरफ से आधिकारिक विदेश यात्रा करने वालों को भी यह पासपोर्ट जारी किया जाता है।
इन देशों में मान्य हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट
यह पासपोर्ट, जर्मनी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, चेक रिपब्लिक, इटली, ग्रीस, तुर्की, ईरान, स्विट्जरलैंड और जापान सहित दुनिया भर के 34 देशों में मान्य है। यह पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 30 से 90 दिनों की इन दिनों में यात्रा कर सकता है। भारतीय नियमों के मुताबिक भले ही कोई सांसद अपने निजी काम के लिए विदेश यात्रा कर रहा हो पर उसे विदेश मंत्रालय से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है।
किन मामलों में रद्द होता है पासपोर्ट?
भारत में पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों से संबंधित मामलों के लिए के लिए पासपोर्ट एक्ट का प्रावधान हैं। इसे जून, 1967 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इसी एक्ट के तहत डिप्लोमेट्स यानी राजनायिकों को जारी होता है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 10(3) के मुताबिक पासपोर्ट अथॉरिटी किसी भी शख्स का पासपोर्ट जब्त या रद्द कर सकती है-
- यदि पासपोर्ट धारक को भारत की किसी अदालत द्वारा 'नैतिक अधर्मता' से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या उसे दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई हो तो इस मामले में पासपोर्ट रद्द हो सकता है।
- यदि पासपोर्ट धारक पर भारत में किसी आपराधिक अदालत में चल रही है।
- यदि पासपोर्ट धारक की गिरफ्तारी के लिए अदालत ने वारंट जारी किया गया है।
पासपोर्ट कैंसिल होने पर क्या होता है?
विदेश में रहने वाले हर दूसरे देश के नागरिक के पास एक वैध पासपोर्ट होना जरूरी होता है। यदि ऐसे में उस शख्स का पासपोर्ट रद्द होता है तो वो जिस भी देश में है वो उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि सांसद प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द होता है तो वो जिस देश में भी हैं, वहां के संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर वापस भारत डिपोर्ट कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर प्रज्वल के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई क्योंकि उन्होंने बिना विदेश मंत्रालय के अनुमति के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करना भी गैर-कानूनी है।



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