Bengaluru: कपल ने फेसबुक पर डाली बालकनी गार्डन की फोटो, गमलों के बीच दिखा कुछ ऐसा, उठा ले गई पुलिस

बेंगलुरु के सदाशिवनगर में रहने वाले 37 वर्षीय सागर गुरुंग और उनकी पत्नी उर्मिला कुमारी को सोशल मीडिया पर अपने गार्डन का वीडियो शेयर करना महंगा पड़ा। कपल को गार्डनिंग का शौक है, और उन्होंने अपने घर के अंदर और बाहर कई पौधे लगाए हैं। उनके इस ग्रीनरी वीडियो ने सोशल मीडिया पर प्रशंसा तो बटोरी, लेकिन एक अनजान परेशानी भी खड़ी कर दी।

दरअसल, कपल के गार्डन में गांजे का पौधा देखने को म‍िला, जो क‍ि गैर कानूनी है। वीडियो में उस पौधे को देखकर जब पुल‍िस अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, और अगले ही दिन कपल को गिरफ्तार कर लिया गया। गांजे का पौधा भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित पौधों की श्रेणी में आता है, जिसकी खेती करना, खरीदना-बेचना और घर में रखना एक तरह से अपराध है। आइए जानते है पूरा मामला और घर पर गांजा उगाने की सजा क्‍या है?

Bengaluru

कपल ने की सबूत मिटाने की कोशिश

37 वर्षीय सागर गुरुंग और उनकी पत्नी उर्मिला कुमारी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। जब पुलिस इस कपल के घर पहुंची तो उर्मिला को एक रिश्तेदार ने सचेत कर द‍िया और उसने जल्दी से गमलों से पौधे उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए, हालांकि, पुलिस को गमलों में गांजे के पौधों के निशान मिले, जिनमें कुछ पत्ते अभी भी गमलों में मौजूद थे। पुलि‍स ने कूड़ेदान से 54 ग्राम गांजे का पौधा जब्‍त क‍िया। इसके बाद पुलिस ने कपल को प्रतिबंधित पौधों की खेती और सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

इस एक्‍ट के तहत क‍िया ग‍िरफ्तार

पुल‍िस ने कपल पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने गार्डन में गांजा की खेती बिक्री के उद्देश्य से की थी। NDPS एक्ट के तहत यह एक गंभीर अपराध है, और इसमें कठोर सजा का प्रावधान है। पुलिस द्वारा बरामद सबूतों के आधार पर कपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

घर पर गांजा उगाने की सजा

- NDPS एक्ट के अनुसार, गांजे की खेती या उत्पादन करना गंभीर अपराध है। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपभोग से अधिक मात्रा में गांजा उगाते हुए पाया जाता है, तो उस पर NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

- यदि गांजा की मात्रा कम होती है, तो दोषी को 1 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

- यदि गांजा की मात्रा अधिक है और व्यावसायिक उद्देश्य से उगाया गया है, तो सजा अधिक कठोर हो सकती है। इसके लिए दोषी को 10 से 20 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि यह साबित होता है कि गांजे की खेती बिक्री के उद्देश्य से की जा रही थी, तो सजा और भी कड़ी हो सकती है।

- NDPS एक्ट का उल्लंघन होने पर गांजा उगाने और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तारी, संपत्ति की जब्ती, और भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ या नौकरी में समस्या हो सकती है।

Desktop Bottom Promotion