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सांसद कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF महिला जवान को क्या मिलेगी सजा? जानें क्या कहता है कानून
Kangana Ranaut Slapped Controversy : चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला जवान ने भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को थप्पड़ मारा, जिसका मीडिया में बहुत बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान यह घटना हुई।
इस घटना के बाद महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। अब महिला जवान से पूछताछ की जा रही है और अब उनपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आइए जानते है कि भारत में
सार्वजानिक तौर पर थप्पड़ मारने की सजा क्या है?
आर्म्ड फोर्स में होने के नाते महिला जवान को कितनी सजा मिल सकती है, क्या इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों भरना होगा? जानिए इस पर क्या कहता है कानून?

थप्पड़ मारना जुर्म है?
इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 323 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। वहीं अगर ये बात साबित होती है कि घटना के समय किसी ने बदसलूकी करके और फिर ये घटना को अंजाम दिया है, तो अदालत सजा को बदल भी सकती है।
डराने धमकाने की सजा?
अगर कोई इंसान किसी को डराता धमकाता है या अपराधिक बलों से या प्रतीकात्मक हमला करता है और उसे कोई क्षति नहीं होती है लेकिन अगर पीड़ित इस वजह से डर जाता है, तो आरोपी को डराने धमकाने के एवज में सेक्शन 358 के तहत दोषी माना जाता है।
कितनी मिल सकती है CISF महिला जवान को सजा?
आईपीसी की धारा 352 के अनुसार कोई शख्स बिना किसी उकसावे के किसी पर हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है तो ऐसे मामलों में तीन महीने का कारावास और 500 रुपये का तक का जुर्माना भरना होता है या फिर कारावास और जुर्माना दोनों लागू किया जा सकता है।
ड्यूटी के दौरान CISF महिला जवान ने कंगना पर हाथ उठाया था तो यह इस जांच में एक भारी पेच बन सकता है। हालांकि सर्विस से जुड़ी कार्रवाई के बाद जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह तय होगा कि CISF महिला जवान पर कौन-कौन सी धाराएं लगानी है।



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