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एक नागरिक और उपभोक्ता के तौर पर आपके पास बहुत सारे अधिकार है। लेकिन अधिकारों के बारें में लोगों को पता नहीं है। आप अपने अधिकारों के बारें में उदासीन है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका मनाने का महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक उपभोक्ता के तौर पर आप अपने अधिकारों के बारें में जानें।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कानून पास किया गया। इन कानून के तहत उपभोक्ता के साथ शोषण और धोखा होने की स्थिति में उसके अधिकार मारे ना जाएं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके, जहां पर उपभोक्ता को न्याय मिलता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता विक्रेता, निर्माता, डीलर, सेवा प्रदानकर्ता के खिलाफ शिकायत कर सकता है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम
हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही इसकी थीम भी निर्धातित की जाती है। साल 2023 की जो थीम है वो है "स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण"। जिसको सेलेक्ट करने का बड़ा कारण है। क्लीन ऊर्जा का यूज करना, प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करना है। जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता प्राप्त हो।
उपभोक्ता आंदोलन
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास ये है कि इसको लेकर पहला उपभोक्ता आंदोलन 1983 में शुरू हुआ था। जिसके बाद से ही हर साल उपभोक्ताओं से संबंधित कई सारे जरूरी मुद्दों और कार्रवाई करने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
भारत में, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
भारत में, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को सैलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1949 को एक अधिनियम के तौर पर स्वीकार किया था। हर साल भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की भी थीम होती है।
"जागो ग्राहक जागो"
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम काफी फेमस हुई थी, जो आज भी ट्रेंड करती है "जागो ग्राहक जागो" थीम हिट रही थी, जिसके बाद लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी दिखाई देनी शुरू हुई।



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