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20 अप्रेल के बाद ऑफिस जाने वालों को अपनाने होंगे ये नियम, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश
कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। भारत समेत कई देशों में इससे बचाव के लिए लॉकडाउन जारी है। इस वायरस से बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक दूसरे से दूरी बनाते हुए घरों मे रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मास्क पहनना और बार-बार हाथों को डैंडवॉश या सैनिटाइजर से साफ करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि भारत में ये लॉकडाउन अभी 03 मई 2020 तक जारी रहेगा लेकिन कई जगहों पर कड़ी निगरानी रखते हुए 20 अप्रैल से कुछ चीजों में राहत दी जाएगी।

इसी बीच गृह मंत्रालय ने COVID-19 से बचाव के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऑफिस प्रबंधन और कर्मचारियों को मंत्रालय के इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा ताकि कोरोना से बचा जा सके। लोगों की सुरक्षा और हाईजीन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश तय किए हैं। आइए जानते हैं कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको ऑफिस जाने के लिए जरूरी तौर पर अपनाना होगा। ये दिशानिर्देश ऑफिस, फैक्टरीज व सभी उत्पादन इकाइयों में होंगे लागू।
ऑफिस की निम्न जगहों को डिस्इंफेक्टेंट से करना होगा साफ
बिल्डिंग और ऑफिस के प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपेन एरिया, बरामदा, बंकर और पोर्टा केबिन
इक्विपमेंट और लिफ्टवॉशरूम, टॉयलेट, सिंक और वॉटर प्वाइंट और दीवारें और जमीन।
दूर से आने वाले कर्मचारियों के लिए ऑफिस की तरफ से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी

- कंपनी की ओर से लगाए गए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में 30 से 40% पैसेंजर को लाने ले जाने की अनुमति होगी।
- सभी गाड़ियों और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिस्इंफेक्टेंट से साफ किया जाएगा।
- ऑफिस में आने वाले और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।
- ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा।
- Entry और Exit गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा।
- Entry और Exit गेट के साथ-साथ कॉमन एरिया में भी हैंडवॉश और सैनिटाइजर रखे जाएंगे।
- ऑफिसों में शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का अंतराल होना जरूरी होगा।
- कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होगा और कैंटीन में एक दूसरे से दूरी बनाकर लंच करना होगा।
- ऑफिस की किसी भी मीटिंग में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
- मीटिंग व ट्रेनिंग सेशन के दौरान कर्मचारियों को 6 फीट की दूरी पर बैठना होगा।
- ऑफिस में सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए एक-दूसरे से दूर-दूर बैठेंगे।
- लिफ्ट में एक समय में केवल 2 से 4 व्यक्ति ही जा सकेंगे।
- बिल्डिंग में चढ़ने व उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
- ऑफिस परिसर में गुटखा और तंबाकू पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
- गैर जरूरी विजीटर्स ऑफिस में प्रतिबंधित होंगे।
- ऑफिस परिसर में नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिकों की जानकारी से संबंधित नोट लगाया जाना अनिवार्य।
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह, जांच या इलाज का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या या सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या किसी योग्य व अनुभवी स्वास्थ्य प्रदात्ता से सलाह लें।



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