BB OTT 3 के अरमान मलिक और दोनों बीवियां Polygamy की वजह से फंसे, जानें दूसरी शादी पर क्‍या कहता है कानून

what is polygamy : अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल मल‍िक और कृतिका मल‍िक इन दोनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। वैसे तो इन तीनों ही सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हैं, लेक‍िन इन दिनों BB OTT 3 में ह‍िस्‍सा लेने की वजह से एक बार फ‍िर से अरमान मलिक की दोनों शादियां चर्चा में आ गई हैं।

बिग बॉस ओटीटी 3 में मलिक फैमिली की एंट्री पर खूब बवाल मचा। शो के दर्शकों से लेकर सेलेब्स तक, कई लोगों ने तीनों पर पोलीगैमी को प्रमोट करने का आरोप लगाया। वहीं अब शो में से अरमान की पहली बीवी पायल मल‍िक शो से बाहर आ गई। अब लोग कयास लगा रहे हैं क‍ि पोलीगैमी की तेज होती चर्चा के बीच शो के मेकर्स ने पायल को बाहर कर दिया ताक‍ि शो की तरफ से कोई गलत मैसेज न जाएं।

BB OTT 3 contestant Armaan Malik Polygamy Marriage Controversy

लेक‍िन इसी बीच सवाल उठ रहे हैं क‍ि क्‍या यूट्यूबर अरमान मल‍िक की दोनों शादियां जायत हैं? दो शाद‍ियों पर क्‍या कहता है भारत का कानून आइए जानते हैं।

पोलीगैमी क्‍या है?

पोलीगैमी मैरिज जिसे भारत में बहुविवाह के नाम से जाना जाता है। भारत में पहले एक से ज्‍यादा पत्नियां रखने की प्रथा थी। भारत में इस्‍लाम के अलावा सभी धर्मों में एक से ज्‍यादा शादी की इजाजत कानून नहीं देता है। भारत में हिंदुओं के लिए पोलीगैमी मैरिज गैर कानूनी है।

पोलीगैमी पर क्‍या है भारत में कानून?

भारत में पोलीगैमी यानी बहुविवाह की प्रथा बहुत सदियों पुरानी रही है। जिसमें एक पुरुष एक से अधिक पत्‍नी रख सकता था। रामायण और महाभारत में इस प्रथा के बारे में उल्‍लेख म‍िल जाता है। हालांकि, इस प्रथा को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था।

भारतीय दंड संहिता के मुताबिक पोलीगैमी गैरकानूनी है। इस्‍लाम के अलावा हिंदू धर्म में एक पत्‍नी के होते हुए दूसरी पत्‍नी रखना अपराध है। IPC की धारा 494 के तहत दंडित किया गया है। इस धारा के तहत अगर कोई व्‍यक्ति पहली बीवी के जीवित होते हुए उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी करता है तो यह कानूनन अपराध है। दूसरे विवाह को कोई कानूनी मान्‍यता प्राप्‍त होती है। दो बीवियां रखने पर 7 साल की जेल की सजा और उसे जुर्माना भी देना पड़ता है। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है।

अरमान मलिक को हो सकती है सजा?

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर अरमान मलिक की पहली पत्‍नी पायल मलिक चाहे तो सख्‍त कदम उठा सकती है और अपनी शिकायत दर्ज हो सकती है। पायल की शिकायत पर अरमान की दूसरी शादी निरस्‍त कर दी जाएगी और इसके ल‍िए यूट्यूबर को 7 साल तक की जेल हो सकती है।

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