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विभिन्न देशों में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान
बलात्कार एक अमानवीय घटना है। भारत में इसके लिए सजा का प्रावधान उतना सख्त नहीं है जितना होना चाहिए। लोगों की मांग है कि इस जघन्य अपराध के सजा को सख्त बनाने पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।
चूंकि इस कृत्य में लड़की की बिना मर्जी के उसके साथ जबरन शारीरिक सम्बंध स्थापित किया जाता है तो उसकी गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुँचती है व परिवार को आघात पहुँचता है।
समाज में लोगों की नासमझी के कारण बलात्कारी से ज्यादा उस लड़की को दोषी समझा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कौन - कौन से देशों में बलात्कार के लिए क्या-क्या सजा दी जाती हैं। डालिए बलात्कारियों को दी जाने वाली सजा पर एक नज़र:

चीन -
चीन में बलात्कारी का गुनाह साबित हो जाने पर उसे फांसी की सजा दे दी जाती है। उनका मानना है कि इससे कम सजा देने का कोई मतलब नहीं है। कई बार, मृत्यु की सजा न देकर बलात्कारियों को विकृत कर दिया जाता है।

ईरान -
ईरान में बलात्कारी को बिना देर किए फांसी पर लटका दिया जाता है या उसे गोली मार दी जाती है। उस देश के कानून का मानना है कि बलात्कार की सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्यु होती है।

अफगानिस्तान -
अफगानिस्तान में बलात्कारी को चार दिन के भीतर ही सिर में गोली मारकर उड़ा दिया जाता है। कई बार उसे फांसी भी दे दी जाती है। क्या सजा देना है, यह अदालत पर निर्भर करता है।

फ्रांस -
फ्रांस में रेप करने पर रेपिस्ट को 15 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर अपराध बहुत जघन्य है तो सजा को बढ़ाकर 30 साल कर दिया जाता है।

उत्तरी कोरिया -
रेप करने पर उत्तर कोरिया में रेपिस्ट को सामने खड़ा करके सिर में या उसके जननांग में गोली मार दी जाती है।

रूस -
रूस का कानून, रेपिस्ट के मामले में उतना सख्त नहीं है। वहां अपराध साबित हो जाने पर 3-6 साल की सजा हो जाती है। कुछ मामलों में सजा को 10-20 साल के लिए कर दिया जाता है।

नार्वे -
नार्वे में रेप करने पर रेपिस्ट को 4-15 साल का कारावास हो जाता है। अगर महिला गंभीर होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो सजा का प्रावधान अलग होता है। इसके अलावा, किसी भी एक व्यक्ति की मर्जी के बिना सम्बंध बनाने को भी वहां रेप ही माना जाता है।

भारत -
भारत में एंटी रेप बिल पास होने के बाद, रेपिस्ट को सजा देने के प्रावधान में बदलाव आया है। गंभीर मामलों में मृत्यु दंड तथा सामान्य मामलों में 14 वर्ष की जेल देने का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में रेप की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है।



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