दलजीत कौर ने अलग हुए पति निखिल पटेल के खिलाफ लगाई धारा 85 और 316(2), जानें इनका मतलब?

टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर की शादीशुदा जिंदगी बीते कई दिनों से चर्चा में का व‍िषय बनी हुई हैं। एक्ट्रेस ने बीते साल केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी की थी, लेकिन महज 10 महीने में ही ये शादी टूट गई। दलजीत ने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने और घर से निकालने जैसे कई संगीन आरोप लगाए थे। अब एक्ट्रेस ने पति निखिल पटेल के खिलाफ मुंबई के अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। इस बात की पुष्टि खुद दलजीत ने इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी से की है।

पुल‍िस ने निखिल पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 85 और 316 (2) के तहत मामला दर्ज क‍िया है। उन पर दलजीत के साथ क्रूरता और विश्वासघात करने के आरोप हैं। वैसे आपको बता दे क‍ि दलजीत ने ज‍िन धाराओ के तहत पुल‍िस में मामला दर्ज कराया है यह दो वजह तलाक का मुख्‍य वजह बनती है।

Understand IPC Section 85 and section 316 2

आइए आपको भी बताते हैं क‍ि न‍िख‍िल पटेल के ख‍िलाफ लगी आईपीसी की धारा 85 और 316 (2) क्‍या हैं और इनमें सजा का क्‍या प्रावधान हैं?

इस घटना के बाद उठाया दलजीत ने कदम

1 अगस्त को निखिल पटेल को उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड सफीना नजर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। 2 अगस्त को निखिल का बर्थडे था, जिसे मनाने के ल‍िए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई पहुंचे थे।

धारा 85 और धारा 316 (2) कब लगती है?

दलजीत कौर ने अपने अलग हुए पति निखिल पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और धारा 316 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।

धारा 85 के तहत कानून के अनुसार, अगर कोई पति या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी महिला के साथ बुरा या क्रूर व्यवहार करता है, तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। विवाहित महिला के पति या पति के परिवार द्वारा क्रूरता करना शाम‍िल होता है।

316 (2) के तहत कानून के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, तो उस व्यक्ति को जुर्माना या 3 साल की जेल की सजा होगी।

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