कच्चे अंडे वाली मेयोनीज से हो सकता है फूड पॉइजनिंग, तमिलनाडु सरकार ने लगाया बैन

Egg-Based Mayonnaise Banned in Tamil Nadu : तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए कच्चे अंडों से बनी मेयोनीज के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 8 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आ चुका है। सरकार ने इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक बताया है और इसे "हाई रिस्क फूड" घोषित किया है।

यह प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(A) के तहत लागू किया गया है, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा आयुक्त किसी खाद्य उत्पाद को एक साल तक के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं, यदि वह जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए।

Egg-Based Mayonnaise Banned in Tamil Nadu

क्या है मेयोनीज?

मेयोनीज एक अर्ध-ठोस (semi-solid) खाद्य उत्पाद है, जो मुख्यतः अंडे की जर्दी, तेल, सिरका और मसालों को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह फास्ट फूड जैसे शावरमा, बर्गर, और सैंडविच में खूब इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसका स्वाद और क्रीमी टेक्सचर लोगों को पसंद आता है, लेकिन इसका गलत तरीके से निर्माण और भंडारण जानलेवा हो सकता है।

क्यों लगाया गया बैन?

तमिलनाडु सरकार ने इस बैन का मुख्य कारण बताया है कि कच्चे अंडों से बनी मेयोनीज के निर्माण और स्टोरेज के दौरान सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इससे यह खाद्य उत्पाद खतरनाक बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला, ई. कोलाई और लिस्टीरिया से संक्रमित हो सकता है। इस तरह के बैक्टीरिया से दूषित मेयोनीज खाने पर लोगों को पेट दर्द, दस्त, उल्टी, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सरकार ने बीते कुछ महीनों में फूड पॉइजनिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया है।

कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज में हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अधिक मात्रा में लेने पर हृदय रोग और लिवर से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। खासकर गर्मी के मौसम में यह जल्दी खराब हो सकती है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

फूड कारोबारियों के लिए सख्त निर्देश

सरकार ने राज्य के सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे कच्चे अंडों से बनी मेयोनीज का निर्माण, स्टोरेज या बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करें। इसके अलावा, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जो भी खाद्य पदार्थ ग्राहकों को परोस रहे हैं, वह स्वच्छ, सुरक्षित और फूड सेफ्टी मानकों के अनुरूप हों। यदि कोई भी फूड व्यवसायी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सिर्फ सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी तरह की मेडिकल सलाह, जांच या इलाज का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या या सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या किसी योग्य व अनुभवी स्‍वास्‍थ्‍य प्रदात्ता से सलाह लें।

Story first published: Friday, April 25, 2025, 20:38 [IST]
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